ADGP वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों ने भरी हामी, 9 दिन बाद कैसे मानें पत्नी और बेटियां?

ADGP वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के लिए परिजनों ने भरी हामी, 9 दिन बाद कैसे मानें पत्नी और बेटियां?

IPS Puran Kumar Sucide Case

IPS Puran Kumar Sucide Case

चंडीगढ़। IPS Puran Kumar Sucide Case: आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत के आठवें दिन परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गया है। इससे पहले चंडीगढ़ की एक अदालत ने उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को अपने दिवंगत पति के शव की पोस्टमार्टम जांच के लिए पहचान के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, यह आदेश प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रमिंदर कौल ने 14 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 108 और 3(5) के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(2)(वी) के तहत दर्ज 9 अक्टूबर की एफआईआर संख्या 156 के संबंध में पारित किया था। मामले की जांच चंडीगढ़ के सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।

यह निर्देश डीएसपी और विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्य द्वारा दायर एक आवेदन के बाद जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने मृतक आईपीएस अधिकारी के शव की पहचान के लिए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम कार्यवाही के हिस्से के रूप में आगे बढ़ने की अनुमति मांगी थी।

चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, यह बताया गया कि इस समय महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित करने और न्याय के हित में जल्द से जल्द पोस्टमार्टम किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

आज दाखिल करना होगा जवाब

अदालत ने अमनीत पी. कुमार को 15 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन पर अपना जवाब-व्यक्तिगत रूप से या कानूनी सलाहकार के माध्यम से देने के लिए कहा है। अदालत ने आगे कहा कि यदि जवाब नहीं दिया जाता है, तो मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

चंडीगढ़ पुलिस ने अमनीत कुमार को आईपीएस अधिकारी का लैपटॉप पेश करने का निर्देश देने के लिए भी आवेदन किया है। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) आईपीएस वाई पूरन कुमार की दुखद मौत की परिस्थितियों की जांच जारी रखे हुए है। बता दें कि कुमार की 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित अपने सरकारी आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली गई थी। जांच के बीच, शत्रुजीत कपूर को मंगलवार को छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिसके बाद ओपी सिंह को हरियाणा के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।